Homeसामाजिकमजदूरों ने वेतनवृद्धि की लड़ाई हाईकोर्ट में जीती

मजदूरों ने वेतनवृद्धि की लड़ाई हाईकोर्ट में जीती

बुरहानपुर मज़दूर यूनियन ने मनाया जश्न

टेक्सटाइल श्रमिकों की बढ़ी हुई वेतन मांग को बल, अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं एरियर भुगतान अनिवार्य – बुरहानपुर मजदूर यूनियन ने हाईकोर्ट रिट याचिका के साथ जारी रखी लड़ाई

बुरहानपुर । बुरहानपुर मज़दूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने बताया उच्च न्यायालय में मजदूरों के हित में फैसला आया है जिसके पश्चात मध्य प्रदेश के श्रम विभाग, इंदौर द्वारा जारी ताजा आदेश क्रमांक 227/अफ़/लाग/नवंबर/प्रवर्तन/2024-2025, दिनांक 18/02/2026 ने राज्य भर के श्रमिकों, विशेष रूप से टेक्सटाइल उद्योग में कार्यरत मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट निर्णय एवं श्रम आयुक्त के आदेशानुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को पुनः प्रभावशील घोषित किया गया है। साथ ही एरियर,बकाया राशि सहित भुगतान सभी नियोजित श्रमिकों,कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से किया जाना है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर द्वारा विभिन्न याचिकाओं (WP क्रमांक 10772/2024, 9401/2024, 11921/2024, 12806/2024 आदि) में पारित आदेशों (दिनांक 08.05.2024, 21.05.2024, 10.02.2025, 20.03.2025 आदि) के अनुपालन में जारी किया गया है। इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन आदि द्वारा 04 मार्च 2024 की अधिसूचना (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 68) को चुनौती दी गई थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए वेतन वृद्धि पर रोक लगी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 01 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित दरें लागू रहेंगी और बकाया एरियर का भुगतान तत्काल किया जाए।

बुरहानपुर मजदूर यूनियन की लंबी लड़ाई और हालिया आंदोलन:

बुरहानपुर जिले के उद्योग नगर क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल प्रोसेसिंग उद्योगों में कार्यरत लगभग 10,000 से अधिक श्रमिकों ने पिछले 18 महीनों से अधिक समय से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर संघर्ष किया है। अक्टूबर 2025 में बुरहानपुर मजदूर यूनियन के नेतृत्व में कामबंद हड़ताल की गई, जिसके दौरान दर्जनों कारखानों में उत्पादन ठप हो गया। 28 अक्टूबर 2025 को श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन वृद्धि का लाभ न मिलने, कारखाना मालिकों द्वारा पुराने वेतन पर काम करवाने और धमकियों का आरोप लगाया गया।

नवंबर 2025 में गणपति मंदिर में आयोजित सभा में सीटू, इंडियन ट्रेड यूनियन, मध्य प्रदेश श्रमिक अधिकार मंच सहित विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर
बुरहानपुर मजदूर यूनियन का समर्थन किया। यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने तब घोषणा की थी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जाएगी, जिसका निर्णय बाध्यकारी होगा। अब श्रम विभाग के इस नए आदेश ने यूनियन की मांगों को मजबूती प्रदान की है।

ठाकुर प्रियांक सिंह ने कहा श्रम विभाग का यह आदेश हमारी लंबी लड़ाई की जीत है। अप्रैल 2024 से प्रभावी बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन एवं एरियर अब सभी टेक्सटाइल श्रमिकों को मिलना चाहिए। यदि कोई उद्योगपति इसका पालन नहीं करता, तो हम हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

मुख्य मांगें और आदेश के प्रमुख बिंदु:
पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 01 अप्रैल 2024 से लागू, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए वृद्धि (विभिन्न स्रोतों से 1,625 से 2,434 रुपये तक मासिक)

एरियर भुगतान अप्रैल 2024 से अब तक का बकाया अंतर राशि का तत्काल भुगतान।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) समय-समय पर संशोधित दरों के साथ अनुपालन।

आगे की रणनीति:
रविवार को स्थानीय रेणुका मंदिर परिसर में बुरहानपुर मजदूर यूनियन ने सभी श्रमिकों का पुष्पहार से स्वागत सत्कार कर आपस में मिठाइयां वितरित की उसके पश्चात यूनियन ने समस्त श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि आदेश का सख्ती से पालन करवाया जाए। यदि कोई उल्लंघन हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूनियन ने श्रमिकों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की अपील की है।

रुपेश वर्मा, बाडू अनकारे, रमेश महाजन ने कहा यह निर्णय बुरहानपुर के टेक्सटाइल श्रमिकों के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है और पूरे मध्य प्रदेश के श्रमिक वर्ग के लिए आशा की किरण है ।

 

 

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