Homeक्राईमलापरवाही से वाहन चलाने पर एक वर्ष की सजा, आरोपी दोषी करार

लापरवाही से वाहन चलाने पर एक वर्ष की सजा, आरोपी दोषी करार

बुरहानपुर (म.प्र.), 30 अप्रैल 2026 — जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, फरियादी चन्द्रशेखर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना के दिन वह अपनी काकी कोकिलाबाई और सुनील तायडे के साथ एप्पल हॉस्पिटल से ड्रेसिंग कराकर ऑटो (क्रमांक एम.पी.68आर. 1218) से मोहम्मदपुरा जा रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे रेणुका रोड पर पीछे से तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चल रही कार (क्रमांक एम.पी.12सी.ए. 7762) ने ऑटो को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया, जिससे कोकिलाबाई उसके नीचे दब गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। ऑटो चालक मुकेश को भी पैर में चोटें आईं। घायल कोकिलाबाई को इलाज के लिए एप्पल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
इस घटना पर पुलिस थाना द्वारा अपराध क्रमांक 38/21 के तहत धारा 279 एवं 304ए भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना की गई। प्रकरण में आरोपी मनोज पिता रामसिंग (उम्र 50 वर्ष), निवासी मिलचाल, थाना लालबाग, जिला बुरहानपुर को न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भारत सिंह भंवर ने आरोपी को धारा 279 के तहत 1,000 रुपये जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा धारा 304ए के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में सफल पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री उषा इंगले द्वारा की गई।
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