आरोपी अपना नाम पहचान बदलकर रह रहे थे, जिनसे से एक की मृत्यु हो गई थी।
आजीवन कारावास मै 2 साल सजा काट कर जमात पर बाहर आकर फरार हुए थे आरोपी।
बुरहानपुर (रमाकांत मोरे) जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फोपनार खुर्द दारू की कलाली मै विवाद के दौरान 2 आरोपियों ने कनू पिता सुंदरिया बारेला की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी थी, आरोपी मगन सिंह बारेला ओर रेल सिंह बारेला ने सन 1999 मै इस घटना को अंजाम दिया था। शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया दोनों आरोपियों को 7 फरवरी 2000 मै न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया था, 2 साल सजा काटने के बाद आरोपी न्यायालय के आदेश पर जमानत लेकर बाहर आए थे, लगभग 2002 से लेकर 2026 अभी तक 24 साल से आरोपी फरार थे, आरोपियों पर 10 हजार रूपये का इनाम भी रखा था, शाहपुर पुलिस लगातार आरोपियों के तलाश मै जुटी थी, आरोपी अपनी पहचान, नाम बदल कर रह रहे थे, उसमें से एक आरोपी रेल सिंह बारेला की मृत्यु हो गई थी, उसकी जानकारी पहले ही पुलिस ने न्यायालय को तस्जिब कर के दे दी थी। आरोपी की तलाश पुलिस लगातार खंडवा खरगौन सहित अन्यों जगहों पर करते आ रहे थे, आखिरी कार पुलिस ने आरोपी मगन सिंह बारेला को छैगांवमाखन थाना क्षेत्र के मलगांव से गिरफ्तार किया, आरोपी की पहचान दाहिने हाथ पर टैटू लिखे ओरिजनल नाम से हुई। आरोपी की गिरफ्तारी मै शाहपुर थाने के प्रधान आरक्षक गणेश पाटील, और प्रधान आरक्षक मुकेश मोरे की अहम भूमिका रही।




































