आवेदक किशोर पिता विश्वनाथ महाजन उम्र 48 साल निवासी ग्राम फोपनार एवं ग्राम फोपनार, बड़सिंगी एवं तुरकगुराड़ा के 29 कृषकों द्वारा थाना शाहपुर पर लिखित रिपोर्ट किया कि कृषकों की कृषि उपज मक्का 9077.32 क्विंटल कुल किमती 03.50 करोड़ रूपये की जितेन्द्र पिता वल्लभ महाजन निवासी ग्राम कर्की तह. मुक्ताईनगर जि. जलगांव एवं डॉ. प्रफुल पाटिल पिता वासुदेव पाटिल निवासी चालीसबीगा मलकापुर जिला बुलढाणा द्वारा क्रय किया गया तथा राशि का भुगतान नही करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी कर उक्त राशि को हड़प लिया। जिस पर थाना शाहपुर पर अपराध क्र. 534/2024 धारा 420, 406, 34 भादवि. का कायम किया गया।

वर्तमान में आरोपी फरार चल रहे है, आरोपियों की तलाश की हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा आदेश क्र./पुअ./बुपुर./डीसीआरबी/ईनाम-उद्घोषणा/22/2024 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से फरार चल रहे आरोपियों की सूचना/जानकारी अथवा गिरफ्तार कराने वाले को 10000/-(दस हजार रूपये)(प्रत्येक आरोपी पर 5000/- रूपये) की राशि से पुरूस्कृत करने हेतु आदेश जारी किये है, जिसके उपरांत भी आरोपियों का कोई पता नही चल सका है। जिससे माननीय न्यायालय जिला बुरहानपुर द्वारा धारा 84 बीएनएसएस. की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये गये है जिसके अंतर्गत आरोपी “जितेन्द्र पिता वल्लभ महाजन निवासी ग्राम कर्की तह. मुक्ताईनगर जि. जलगांव” एवं “डॉ. प्रफुल पाटिल पिता वासुदेव पाटिल निवासी चालीसबीगा मलकापुर जिला बुलढाणा” को दिनांक 20-03-20225 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया है। अतः उक्त आरोपिगणों को इस आम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप माननीय न्यायालय जिला बुरहानपुर के समक्ष दिनांक 20-03-20225 उपस्थित होवे। साथ ही सर्वसाधारण से भी अपेक्षित है कि यदि उक्त व्यक्तियों से संबंध में जानकारी हो तो स्थानीय पुलिस को सूचित करे। अन्यथा आपके विरूद्ध धारा 84 बीएनएसएस. की कार्यवाही की जावेगी। तथा उक्त आरोपियों की सूचना/जानकारी अथवा गिरफ्तार कराने वाले को उचित पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जावेगा एवं यदि सूचनाकर्ता चाहेगा तो उसका नाम गुप्त रखा जावेगा।
थाना शाहपुर मो.नं. -9479994579
निरीक्षक अखिलेश मिश्रा, थाना प्रभारी शाहपुर मो.नं.- 9425969696
पोलीस वार्ता मध्यप्रदेश हेड रमाकांत मोरे



































