थाना ( रमाकांत मोरे ) शाहपुर जिला बुरहानपुर के अपराध क्रमांक 276/25 धारा 137(2), 69 बीएनएस 5एल/6 पाक्सो एक्ट (अपहरण एवं बलात्कार) के आरोप में दिनांक 04/05/25 को गिरफ्तार किया गया था, विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 04-05-25 को रात्रि 21.41 बजे आरोपी का डीएनए एवं मेडिकल परीक्षण कराने जिला अस्पताल बुरहानपुर लेकर गए थी मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात दिनांक 05/05/25 के रात्रि 12:03 बजे थाने वापस पहुँचने पर आरोपी थाने के गेट से अंदर प्रवेश करते समय अचानक चकमा देकर हथकड़ी सहित मुख्य द्वार से हाईवे तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर केले के खेतो में भाग गया था।आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने पर आरोपी शिवाजी पिता हीरामण महाजन (बाविस्कर) उम्र 24 साल निवासी कोदरी के विरुद्ध आरक्षक 179 रवि जमरे की सूचना पर अपराध क्रमांक 318/25 धारा 262 बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश एवं एसडीओपी नेपानगर श्री निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में निरीक्षक अखिलेश मिश्रा थाना प्रभारी शाहपुर द्वारा आरोपी की तलाश एवं पतारसी के लिए टीम गठित कर विवेचना के दौरान आरोपी की लगातार तलाश एवं पतारसी कर दिनांक 07/05/25 को रात्रि 12:23 बजे, निर्माणधींन इंदौर इच्छापुर हाइवे शाहपुर में केले के खेत से आरोपी शिवाजी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की गई, जो हथकड़ी उसने अपने हाथ से भागने के दौरान केले के खेत में निकालकर फेक दी थी उसे भी पूछताछ के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है।आरोपी को आज दिनांक 07/05/25 को माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।
गिरफ्तार आरोपी – शिवाजी पिता हीरामण महाजन (बाविस्कर) उम्र 24 साल निवासी कोदरी
सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी शाहपुर श्री अखिलेश मिश्रा एवं उप निरीक्षक अजयसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक 37 दीपेंद्रसिंह तंवर, आरक्षक 179 रवि जमरे, आरक्षक 440 सुनील खोडे का सराहनीय योगदान रहा।






























