शाहपुर (संजय तायडे ) पुलिस को आज मादक पदार्थों के विरुध्द एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जानकारी देते हुए बुरहानपुर के पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी ने बताया कि विगत दिनों जो नशे के विरुध्द एक प्रदेशव्यापी अभियान माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाया गया था, उसके समाप्त होने के बाद भी नशे के विरुध्द पुलिस कार्यवाही के संबंध में लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, इसी तारतम्य में आज शाहपुर के थाना प्रभारी को एक विश्वस्त सूत्र से जानकारी लगी कि क्षेत्र में एक ढाबे पर मादक पदार्थों से संबंधित अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही है, सूचना जब वरिष्ठ स्तर पर पहुँची तो इस पर योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, अति. पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश व SDOP नेपानगर निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में निरीक्षक अखिलेश मिश्रा थाना प्रभारी शाहपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, सूचना की पुष्टि होने के बाद कथित स्थान “देवा ढाबा” पर सदलबल दबिश दी गई, कार्यवाही करने पर दबिश की टीम को न केवल भारी मात्रा अफ़ीम का डोडा-चूरा मिला बल्कि भारी मात्रा में अवैध शराब भी मिली। इंदौर इच्छापुर हाइवे पर स्थित देवा ढाबा संचालक शुभम तोमर डोडा चूरा पीसने के लिए एक मशीन भी लगा रखी थी, ज्ञातव्य है कि “डोडा चूरा” जो अफ़ीम के पौधे का हिस्सा है, सामान्यतः ट्रक ड्राइवरों द्वारा नशा करने के लिए लिया जाता है, ऐसे नशे के आदी ड्राइवरों के कारण ही यह अवैध कारोबार राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलता है तथा अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या है। शाहपुर पुलिस की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के संबंध में ढाबा एवं आसपास तलाश की टीम के द्वारा कुल 34 किलो 430 ग्राम डोडा चूरा जप्त किया गया जिसमे से 3 किलो 490 ग्राम पिसा व शेष बिना पिसा हुआ डोडा चूरा मिला। एक आटा पीसने में प्रयुक्त होने वाली चक्की भी मिली है।

जिसका उपयोग डोडा की पिसाई के लिए किया जा रहा था, मशीन भी प्रकरण में जप्त की गई है। जब पुलिस ने आसपास गहन चेकिंग की तो ढाबे पर विक्रय के लिए रखी गई कुल 64 लीटर अवैध अंग्रेज़ी शराब भी मिली जो विभिन्न ब्रांडों तथा विभिन्न साइज की बॉटलों में थी, पुलिस द्वारा ज़ब्त की गई। ज़ब्त की गई शराब की कीमत 67,500 रुपए आँकी गई है, जप्त की गई शराब के संबंध में ढाबा संचालक शुभम तोमर के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था, उपरोक्त सम्पूर्ण सामग्री कुल कीमती 2,69,635 रुपये की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो मादक पदार्थ ज़ब्त किया गया है उसका सोर्स कहाँ पर है इस संबंध में आरोपी से गहन पूछताछ की गई है, आरोपी के विरुध्द अपराध क्रमांक 475/25 धारा 8,15 NDPS एक्ट व 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में सूचना संकलन आर 491 रविन्द्र राय की मुख्य भुमिका रही है, एवं टीम में प्रमुख रूप से उप निरीक्षक अजय सिंह चौहान, उप निरीक्षक सोहन सिंह चौहान, प्र आर 473 मुकेश मोरे, प्र आर 371 कुन्दन सिंह पवार, आर 410 अक्षय दुबे, आर 440 सुनील खोड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




































